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FSSAI ने मातृ ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित किया, वेनोलेक्स फोर्टे पर प्रतिबंध

FSSAI ने त्रिपुरा की मातृ ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया और पंजाब के नोबल हेल्थकेयर के उत्पाद वेनोलेक्स फोर्टे पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।

FSSAI ने मातृ ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित किया, वेनोलेक्स फोर्टे पर प्रतिबंध
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा की मातृ ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही, पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थकेयर के उत्पाद वेनोलेक्स फोर्टे पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि दोनों कंपनियों के खिलाफ गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के चलते यह कार्रवाई की गई है। नियामक संस्था ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य क्षेत्र में निगरानी और प्रवर्तन लगातार जारी रहेगा।

नोबल हेल्थकेयर के मामले में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(बी) के तहत वेनोलेक्स फोर्टे के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी है। जांच में उत्पाद में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें अनुमति न मिले तत्व शामिल थे।

जांच में पाया गया कि वेनोलेक्स फोर्टे में विटामिन-सी की मात्रा 90 मिलीग्राम थी, जो ICMR-NIN की 2020 गाइडलाइन में निर्धारित अनुशंसित दैनिक मात्रा से अधिक प्रतीत होती है। साथ ही, उत्पाद में कैल्शियम डोबेसिलेट, डायोसमिन और यूफोर्बिया प्रोस्ट्राटा जैसे औषधीय प्रभाव वाले तत्व मौजूद हैं, जो 2022 के स्वास्थ्य पूरक विनियमों के तहत अनुमत सामग्री की सूची में शामिल नहीं हैं।

FSSAI ने पाया कि उत्पाद को 'डायटरी फूड सप्लीमेंट' के रूप में प्रचारित किया जा रहा था और उसके नाम के नीचे FSSAI लाइसेंस नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित था, जिससे उपभोक्ताओं को गलत धारणा बन सकती थी कि उत्पाद को नियामक की विशेष मंजूरी प्राप्त है। लेबलिंग और प्रस्तुति भी भ्रामक पाई गई।

स्रोत: डीडी न्यूज़, प्रसार भारती

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