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RBI के नए FD नियम अक्टूबर से लागू, छोटे वित्त बैंकों के जमाकर्ताओं को जाननी होंगी ये 5 बातें

RBI ने छोटे वित्त बैंकों के लिए FD ब्याज दरों से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इनमें अग्रिम दर घोषणा, समान ब्याज दर और थोक जमा नियम शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे वित्त बैंकों (SFBs) के लिए सावधि जमा (FD) ब्याज दरों से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (स्मॉल फाइनेंस बैंक्स – इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स) सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026' के तहत 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

नए नियमों के तहत, छोटे वित्त बैंकों को जमा पर ब्याज दरों की अनुसूची पहले से प्रकाशित करनी होगी। नियमित और थोक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित दरों के अनुरूप होंगी, जिससे ग्राहक आसानी से FD दरों की तुलना कर सकेंगे।

थोक जमा के लिए, बैंकों को हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे अपनी वेबसाइट पर लागू ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी, जिसमें 10:10 बजे तक की छूट अवधि रहेगी। थोक जमा की परिभाषा के अनुसार, यह ₹3 करोड़ या उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा है।

RBI ने स्पष्ट किया है कि सभी शाखाओं और ग्राहकों के लिए जमा ब्याज दरें समान होंगी। समान राशि और समान तिथि की जमा पर अलग-अलग दरें नहीं दी जा सकेंगी। हालांकि, थोक जमा के मामले में बैंक अलग-अलग दरें दे सकते हैं, बशर्ते नियम पहले से स्पष्ट हों। यह लचीलापन गैर-निवासी ग्राहकों की थोक जमा पर भी लागू होगा।

स्रोत: livemint.com

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