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विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को कर राहत, सरकार ने टैक्स संशोधनों का खुलासा किया

ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार ने संपत्ति कर सुधारों में विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को सुरक्षा देने की घोषणा की। नए घरों के लिए नकारात्मक गियरिंग रियायत की परिभाषा 24 महीने की गई। सार्वजनिक टिप्पणी 21 अगस्त तक मांगी गई है।

मुख्य तथ्य

घोषणा की तारीख
4 अगस्त 2026
मुख्य बदलाव
विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को नकारात्मक गियरिंग सुरक्षा
नई संपत्ति की परिभाषा
24 महीने तक खाली रहने वाली संपत्ति
सार्वजनिक टिप्पणी की अंतिम तिथि
21 अगस्त
विपक्ष की प्रतिक्रिया
जेन ह्यूम ने इसे 'विधवा कर' बताया

पृष्ठभूमि

ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने आवास को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से बजट में संपत्ति कर सुधारों की घोषणा की थी। इन सुधारों के तहत नकारात्मक गियरिंग और पूंजीगत लाभ कर (सीजीटी) में बदलाव प्रस्तावित थे, जिससे निवेशकों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई थी।

जून में यह खुलासा हुआ था कि संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियां, जैसे कि जोड़े द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति, यदि एकल स्वामित्व में स्थानांतरित की जाती हैं, तो वे बजट परिवर्तनों से ग्रैंडफादर छूट के लिए पात्र नहीं होंगी। इससे विधवाओं और तलाकशुदा लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता उठी थी।

स्वतंत्र सीनेटर डेविड पोकॉक ने परिवार कानून अदालत के आदेश या संयुक्त किरायेदार की मृत्यु के कारण स्थानांतरित संपत्तियों के लिए ग्रैंडफादर कर रियायतों की सुरक्षा हेतु संशोधन पेश किया था। जून में लेबर पार्टी ने अगले विधेयक में इन परिवर्तनों को शामिल करने का वादा करते हुए उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया था।

वर्तमान स्थिति

मंगलवार को कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने प्रस्तावित संशोधनों के प्रमुख विवरणों की पुष्टि की। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जीवनसाथी की मृत्यु या तलाक के कारण संपत्ति प्राप्त करने वाले पति-पत्नी को नकारात्मक गियरिंग सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा उन मामलों में भी लागू होगी जहां पति-पत्नी आधिकारिक संपत्ति दस्तावेजों में सूचीबद्ध नहीं हैं।

सरकार ने 'नई संपत्ति' की परिभाषा में भी बदलाव किया है। पहले एक संपत्ति को 'नई' माना जाता था यदि वह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के 12 महीने से कम समय तक खाली रही हो। अब यह अवधि बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है, ताकि निर्माण क्षेत्र को मौजूदा स्टॉक की बिक्री में जल्दबाजी न करनी पड़े।

इसके अलावा, सरकार ने टेस्टामेंट्री ट्रस्ट, मृतक की संपत्ति और विशेष विकलांगता ट्रस्ट से वितरित पूंजीगत लाभ को न्यूनतम कर से छूट देने का वादा किया है। सीजीटी सुधार उन करदाताओं पर भी लागू होंगे जो केवल उस अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई निवासी हैं जब वे सीधे तौर पर संपत्ति रखते हैं।

प्रभाव

इन परिवर्तनों से उन विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को सीधा लाभ होगा जो अपने साथी की मृत्यु या संबंध विच्छेद के बाद संपत्ति प्राप्त करते हैं। पहले उन्हें कर रियायतें खोने का खतरा था, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती थी। अब वे नकारात्मक गियरिंग सुरक्षा बनाए रख सकेंगे।

निर्माण क्षेत्र को भी राहत मिलेगी क्योंकि 'नई संपत्ति' की परिभाषा में ढील दी गई है। इससे उन्हें मौजूदा स्टॉक को बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपूर्ति में स्थिरता बनी रहेगी।

हालांकि, कार्यवाहक विपक्षी नेता जेन ह्यूम ने सरकार के कदम की आलोचना की है और इसे 'विधवा कर' बताया है। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी ने विधवाओं को निशाना बनाया है, जो सबसे कमजोर स्थिति में होती हैं।

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।

सरकार ने प्रस्तावित कानूनों पर 21 अगस्त तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद ही संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि संसद में विधेयक जल्दी पारित हो जाता है, तो लेंडर निर्णय लेने में संरक्षित लाभों पर विचार कर सकेंगे, जैसा कि सीनेटर पोकॉक ने आग्रह किया है।

हालांकि, यदि विधेयक में देरी होती है, तो बाजार में अनिश्चितता बनी रह सकती है। सरकार ने कहा है कि वह सीजीटी सुधारों के शेष पहलुओं पर परामर्श जारी रखेगी, जिसमें विदेशी, मिश्रित और अस्थायी निवासियों पर लागू होने वाले नियम शामिल हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि इन परिवर्तनों से पहली बार घर खरीदने वालों को कितना लाभ होगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे उनके लिए समान अवसर पैदा होंगे। आगे का रास्ता संसदीय समर्थन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

स्रोत: smh.com.au

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