सिंगापुर: सिविल डिफेंस शेल्टर और अग्नि सुरक्षा (विविध संशोधन) विधेयक 4 अगस्त को संसद में पेश किया गया। इसमें सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स (एससीडीएफ) को गैर-अनुपालन वाले बम आश्रय उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने का प्रावधान है।
विधेयक पारित होने पर एससीडीएफ उन विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा जो एचडीबी फ्लैटों में बम आश्रयों को संशोधित करने वाले गैर-अनुपालन उत्पाद बेचते हैं। साथ ही, अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस और परमिट की अधिकतम वैधता अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का प्रस्ताव है।
इस विधेयक में कम जोखिम वाले पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों के लिए एक नई श्रेणी-आधारित लाइसेंसिंग व्यवस्था भी शामिल है। इससे निर्माण स्थलों, पेट्रोल पंपों, कुछ प्रयोगशालाओं और आपातकालीन जनरेटर के लिए डीजल भंडारण वाली इमारतों जैसे स्थानों पर नियामक बोझ कम होगा।
एससीडीएफ ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पात्र परिसरों के मालिकों को अलग-अलग लाइसेंस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें निर्धारित अग्नि सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत लाइसेंस जारी रहेगा।
विधेयक में सहायक प्रवर्तन अधिकारियों को पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन की अनुपालन जांच करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है, ताकि एससीडीएफ अधिकारी जटिल जांच और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
स्रोत: straitstimes.com



