मुख्य तथ्य
- निलंबित इकाई
- श्रुति महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, विखरोली (पश्चिम)
- प्रभावित छात्र
- 3,000 से अधिक
- निरीक्षण तिथि
- 3 अगस्त 2026
- कुल निलंबन
- तीन दिनों में चार प्रतिष्ठान
- अन्य प्रतिष्ठान
- तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला (गिरगांव), क्योर फूड्स इंडिया (नेरुल), शुभम समोसा वाले (बेलापुर)
- शिकायतकर्ता
- प्रणय पालव (36) – काजू कतली में स्टेपल पिन मिलने की शिकायत
पृष्ठभूमि
मुंबई, 4 अगस्त 2026: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विखरोली (पश्चिम) स्थित श्रुति महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह रसोई 3,000 से अधिक स्कूली छात्रों को मिड-डे मील की आपूर्ति करती थी।
FDA ने मंगलवार को बताया कि 3 अगस्त को हुए निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा मानकों और नियामक अनुपालन में गंभीर कमियां पाई गईं। नियामक के अनुसार, इन उल्लंघनों से छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था, जिसके चलते तत्काल निवारक कार्रवाई की गई।
वर्तमान स्थिति
यह कार्रवाई FDA के तीव्र प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले तीन दिनों में मुंबई महानगर क्षेत्र में चार खाद्य प्रतिष्ठानों के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
इनमें गिरगांव स्थित तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला भी शामिल है, जिसका लाइसेंस 1 अगस्त को हुए निरीक्षण के बाद निलंबित किया गया। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के तहत निर्धारित स्वच्छता और सैनिटरी आवश्यकताओं का उल्लंघन पाया गया।
नवी मुंबई में, नेरुल स्थित क्योर फूड्स इंडिया का लाइसेंस पिछले निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर न करने और स्वच्छता मानदंडों के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया। बेलापुर स्थित शुभम समोसा वाले को भी अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार पाए जाने पर संचालन बंद करने का आदेश दिया गया।
| प्रतिष्ठान | स्थान | निरीक्षण तिथि | कारण |
|---|---|---|---|
| श्रुति महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था | विखरोली (पश्चिम) | 3 अगस्त 2026 | खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में गंभीर कमियां |
| तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला | गिरगांव | 1 अगस्त 2026 | अनुसूची 4 के तहत स्वच्छता आवश्यकताओं का उल्लंघन |
| क्योर फूड्स इंडिया | नेरुल, नवी मुंबई | पूर्व निरीक्षण | कमियां दूर न करना, स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन |
| शुभम समोसा वाले | बेलापुर | जानकारी उपलब्ध नहीं | अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करना |
प्रभाव
इन चारों प्रतिष्ठानों को तुरंत खाद्य व्यवसाय संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। वे केवल कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित विनियमों का अनुपालन करने के बाद ही काम फिर से शुरू कर सकते हैं।
विखरोली रसोई के निलंबन से 3,000 से अधिक छात्रों के मिड-डे मील पर सीधा असर पड़ सकता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या नहीं। तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला के मामले में, ग्राहक प्रणय पालव (36) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें काजू कतली में जंग लगा स्टेपल पिन मिला था।
आगे की संभावना
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि ये प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों को पूरा कर लेते हैं, तो वे अपना परिचालन फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि, यदि वे अनुपालन में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
FDA का प्रवर्तन अभियान जारी रह सकता है, जिससे अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी सुधार की संभावना है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे कोई जुर्माना या मुकदमा दर्ज किया जाएगा या नहीं।
स्रोत: freepressjournal.in



