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उदयनिधि स्टालिन पर ट्रिशा टिप्पणी मामले में नौ धाराएं तय

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अभिनेत्री ट्रिशा पर टिप्पणी को लेकर नौ धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें दुर्भावना फैलाने और दंगा भड़काने जैसे आरोप शामिल हैं।

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अभिनेत्री ट्रिशा पर की गई टिप्पणी को लेकर नौ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (समूहों के बीच दुर्भावना फैलाना), धारा 192 (दंगा भड़काना), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 296(बी) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का प्रयोग), धारा 61 (आपराधिक साजिश), और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।

इसके अलावा, तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं महिलाओं के उत्पीड़न और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित हैं।

गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था। भाजपा ने उनकी टिप्पणी को 'घृणित, अश्लील और अभद्र' बताते हुए निशाना साधा है। हालांकि, उदयनिधि स्टालिन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में पूछा है, 'क्या मैंने कुछ गलत कहा?'

स्रोत: indiatimes.com

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