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आयकर रिफंड: आईटीआर दाखिल करने के बाद कितने दिनों में मिल सकता है पैसा?

आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के बाद आमतौर पर 20-45 दिनों में रिफंड जारी करता है, बशर्ते रिटर्न सत्यापित हो और कोई विसंगति न हो।

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद करदाताओं को अपने रिफंड का इंतजार रहता है। आयकर विभाग आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 20 से 45 दिनों के भीतर रिफंड जारी कर देता है, बशर्ते रिटर्न सत्यापित हो और उसमें कोई त्रुटि या विसंगति न हो।

रिफंड की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब करदाता आईटीआर दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करता है। यदि रिटर्न में कोई गलती पाई जाती है या अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में करदाता को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाता है।

करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 'रिफंड स्टेटस' विकल्प के माध्यम से अपने रिफंड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए पैन और आईटीआर दाखिल करने की तारीख की जानकारी आवश्यक होती है।

यदि रिफंड में देरी हो रही है, तो करदाता आयकर विभाग के हेल्पलाइन या ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग आमतौर पर समय पर रिफंड जारी करने का प्रयास करता है, लेकिन तकनीकी समस्याओं या जांच के चलते देरी संभव है।

स्रोत: indiatimes.com

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